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03/05/2025

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दाखिल खारिज सिस्टम सरकार ने खत्म किया. Dakhil Kharij Sistem Sarkar Ne Khatm Kiya

दाखिल खारिज सिस्टम सरकार ने खत्म किया

दाखिल खारिज सिस्टम सरकार ने खत्म किया

  • दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत नए मालिक का नाम संपत्ति में दर्ज किया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है लेकिन सरकार ने हाल ही में दाखिल खारिज पर बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले से उन लोगों को खुश होने की जरूरत है, जिनका दाखिल खारिज किसी भी कारण से रुका हुआ है सबसे बड़े सवाल दाखिल खारिज के लिए यह है कि क्या दाखिल खारिज अगर ना हो तो क्या संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं होता या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को किस प्रकार से खत्म किया गया है

  • क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है या यदि दाखिल खारिज ना भी हो तो क्या संपत्ति आपकी नहीं होगी सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में आप जानने वाले है

  • लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि दाखिल खारिज क्या होता है और ये क्यों जरूरी था सबसे पहले आप यह समझेंगे तभी तो आप वो समझ पाएंगे कि जो आदेश इसके बारे में दिया गया है दाखिल खारिज प्रक्रिया है जिसके तहत किसी सम्पत्ति का मालिकाना हक जो उसका मालिकाना हक होता है, जो न सिर्फ होती है, जो स्वामित्व होता है उसको अपडेट किया जाता है

  • सरकारी रिकॉर्ड में उसको चेंज किया जाता है यदि आपने किसी व्यक्ति से जमीन खरीदी हैं तो पहले उस व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था लेकिन जब आपने उसे खरीद ली तो वो संपत्ति आपकी है तो आप का नाम उसके स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा इसी को कहते हैं

  • दाखिल खारिज की प्रक्रिया सरकारी रिकॉर्ड में या जो संपत्ति के अभिलेख होते हैं उनमें दस्तावेज़ों में अपडेट करना सरकारी रिकॉर्ड में मालिक को का नाम बदलना उसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसे तहसील में जाकर के दाखिल खारिज करवाना पड़ता है,जिससे उसका नाम खतौनी में दर्ज हो सके बिना दाखिल खारिज के जमीन का कानूनी मालिकाना हक साबित करना मुश्किल हो सकता था पहले यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप का मालिकाना हक साबित नहीं होता था

  • इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है दाखिल खारिज क्यों जरूरी नहीं है अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि किस तरीके का फैसला दाखिल खारिज के लिए दिया गया है तो विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ खास दस्तावेज मौजूद है तो उसे दाखिल खारिज करवाने की जरूरत नहीं होगी खास दस्तावेजों की बात हो रही है और वही दस्तावेज इस में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास कुछ खास दस्तावेज है तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज के लिए कहीं पर भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है यानी बिना दाखिल खारिज के भी संपत्ति पर मालिकाना हक से वंचित रहेगा

  • यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज किसी कारण से रुका हुआ था यानी कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बार बार चक्कर काट रहे हैं काफी दिनों से वो तहसील के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है तो ऐसे में यह खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका दाखिल रुका हुआ है। दोस्तों अब सवाल है कि वो कौन से दस्तावेज है या वो कौन से खास दस्तावेज हैं जिनके आधार पर दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दाखिल खारिज कोई जरूरी बात नहीं है

  • यदि यह दस्तावेज़ आपके पास होंगे अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास सेल डीड है, अगर आपने जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री आप के नाम पर हो चुकी है तो आपको दाखिल खारिज की जरूरत नहीं होगी। द हिस्टरी ही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि आप भी जमीन के असली मालिक है, तो सबसे पहले तो ये दस्तावेज हैं यदि आपके पास सभी कानूनी प्रक्रिया को उस में पालन किया गया हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बैनामा प्रभावी होगा और आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है अदालत का डिक्री अगर जमीन को लेकर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है तो भी आपको दाखिल खारिज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट

  • का आदेश सीधे राजस्व विभाग में मान्य होगा यदि आपने किसी संपत्ति को खरीदा है और आपके तो सबसे पहला और पुख्ता प्रमाण वो होगा की आप का मालिकाना हक संपत्ति पर है यदि किसी कोर्ट ने आपके में कोई डिक्री पारित कर रखी है, कोई आदेश पारित कदम रखा है की ये संपत्ति आपकी है तो तब भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है तीसरा दस्तावेज सरकारी पट्टा गवर्नमेंट पट्टा अगर सरकार ने आपको कोई जमीन आवंटित की है। और उसका पट्टा आप के नाम पर जारी किया गया है तो दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है

  • यदि आपको पट्टे के रूप में सरकार के द्वारा आवंटित करके वो भूमि दी गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो होता है वसीयत, रजिस्टर्ड और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यदि आप के नाम वसीयत के थ्रू किसी संपत्ति में आए हैं तो तब भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति आपको मिली है और आपके पास वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हे तो दाखिल खारिज की जरूरत नहीं पड़ेगी

  • खतौनी में दर्ज पुराना नाम अगर खतौनी में पहले से ही आपके परिवार का नाम दर्ज है और जमीन विरासत में मिली है तो दाखिल अनिवार्य नहीं होगा तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर दाखिल खारिज कराना जरूरी नहीं है और यदि यह दस्तावेज़ आपके पास है तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज कराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज हैं तो आपको आप दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

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